झांसी। कहते अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो। लेकिन कानून के हाथों से बच नहीं सकता। अपराधी को उसके किए गुनाह की सजा पुलिस ओर फिर न्याय पालिका पर निर्भर करती है। ऐसा ही मामला आज से दस वर्ष पूर्व थाना शहर कोतवाली क्षेत्र में सारेशम हुआ था। जहां एक पति ने पहली ओर दूसरी पत्नी की संपत्ति को हड़पने के लिए दूसरी पत्नी की हत्या कराई ओर फिर पहली पत्नी के बच्चों ओर अन्य को आरोपी बना दिया। लेकिन मृतिका की पुत्री ने एसएसपी से गुहार लगाकर पूरी घटना बताई। जिस पर जांच के बाद पति को भी आरोपी बनाकर जेल भेजा गया। आज इस मामले में न्यायालय विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने सुनवाई के बाद हत्या ओर हत्या की साजिश का आरोप सिद्ध होने पर मृत्तिका के पति सहित तीन को आजीवन कारावास ओर एक एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि झरना गेट निवासी सुदामा प्रसाद ने थाना शहर कोतवाली में चार जनवरी 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी पहली पत्नी बिशना देवी अपने बच्चों के साथ रमपुरा में रहती है। उसकी दूसरी पत्नी शिव यादव झरना गेट पर रहती है। घटना वाले दिन उसकी पत्नी अपनी बेटी ओर बच्चों के साथ शनिदेव मन्दिर पर प्रसाद बेच रही थी। समय करीब साढ़े सात बजे वह भी प्रसाद बेच रहा था। कुछ देर बाद वह चला गया। तभी पप्पू उर्फ यादवेन्द्र सिंह, निहाल सिंह ने तमंचा से गोली मारकर उसकी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया था। इधर मृतिका की पुत्री संयोगिता ने एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि उसके पिता ने हत्या कराई है, मां की हत्या में पिता भी शामिल है। एसएसपी ने मामले की जांच कर तत्कालीन थाना शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जेपी यादव को निर्देश दिए थे कि शिकायती पत्र को दर्ज मुकदमे में शामिल कर विवेचना करे। तत्कालीन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने शिकायत कर्ता मृतिका की पुत्री के बयान दर्ज करते हुए साक्ष्य एकत्रित किए। जिसमें पाया की सुदामा प्रसाद अपनी पहली पत्नी के परिवार को दूसरी पत्नी की हत्या के आरोप में फसाकर संपत्ति हड़पने की साजिश रचकर शिवा की हत्या कराई है। पुलिस ने सुदामा प्रसाद ओर ऐलान सिंह यादव को जेल भेजते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए आज न्यायालय ने यादवेन्द्र उर्फ पप्पू यादव, ऐलान सिंह यादव पर हत्या करने का आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास ओर एक एक लाख रुपए अर्थदंड अदा करने का तथा हत्या की साजिश रचने के आरोप में मृतिका के पति सुदामा प्रसाद को आजीवन कारावास ओर एक लाख रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा


