झांसी। नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आरोपी पिता को बीस वर्ष की सजा ओर पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 अगस्त 2021 को नाबालिग पीड़िता की चाची ने लहचूरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी पड़ोस में रहने वाली महिला के पति का सात आठ वर्ष पूर्व निधन हो गया था। महिला अपनी दो नाबालिग पुत्रियों के साथ ग्राम खड़का माफ प्रकाश आदिवासी के साथ रहने लगी थी। कुछ समय बाद महिला की मौत हो गई थी। गत दिनों देर रात महिला की 14वर्षीय पुत्री उसके पास रोते हुए आई और बोली कि पिता उसे एक दिन छोड़ कर एक दिन बलात्कार करता है और शिकायत करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देता है। रिपोर्ट कर्ता ने बताया कि उसकी पुत्री ने भी आरोपी को पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म करते देख लिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से हुई ठोस पैरवी ओर डीएनए रिपोर्ट को अहम मानते हुए आज आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर उसे बीस वर्ष का कारावास और पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा





