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8 से 10 अप्रैल के बीच दर्ज करा सकते है वायरल वीडियो संबंधी बयान

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झांसी। जांच अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट, झॉसी विधेश द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि जिलाधिकारी झॉसी के आदेश दिनांक 17.02.2024 के द्वारा मुहम्मद इदरीश खॉ उर्दू अनुवादक/पेशकार न्यायालय अपर नगर मजिस्ट्रेट, झॉसी के वायरल विडियो पर निलम्बन सम्बन्धी जॉच में नगर मजिस्ट्रेट, झॉसी को जॉच अधिकारी नामित किया गया है। उक्त प्रकरण में नगर मजिस्ट्रेट, झॉसी द्वारा जाँच की जा रही है। अतः प्रश्नगत प्रकरण के वायरल वीडियो दिनांक 15.02.2024 के सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को यदि कुछ कहना है या अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना है तो वह नगर मजिस्ट्रेट, झॉसी के समक्ष दिनांक 08.04.2024 से दिनांक 10.04.2024 तक किसी भी कार्यदिवस में अपरान्ह 02.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक उपस्थित होकर लिखित रूप से अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। यदि नियत दिनांक व समय पर कोई भी व्यक्ति उपस्थित होकर प्रश्नगत उक्त वायरल वीडियो के सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है तो यह समझा जायेगा कि प्रशनगत प्रकरण में वायरल वीडियो के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कुछ नहीं कहना है। किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज न कराये जाने एवं लिखित रूप से साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण तदानुसार जॉच आख्या पूर्ण कर जिलाधिकारी को आख्या प्रेषित कर दी जायेगी।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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