झांसी। उप कृषि निदेशक, झॉसी द्वारा बताया गया कि किसानों के हितलाभ हेतु प्रदेश सरकार द्वारा ‘‘प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0-कुसुम) योजनान्तर्गत’’ किसानों की मॉग, फसल उत्पादन लागत में कमी लाने के साथ-साथ वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रुप में सिंचाई व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2023-24 में सोलर पम्प विवरण के लक्ष्य निम्नानुसार प्राप्त हुये हैः-3 एच0पी0ए0सी0 – संख्या 320, 3 एच0पी0डी0सी0 – संख्या 325, 5 एच0पी0ए0सी0 – संख्या 400, 7.5 एच0पी0ए0सी0 – संख्या 60 एवं 10 एच0पी0ए0सी0 – संख्या 35, आवंटित है शतप्रतिशत आवंटन/ बुकिंग ना होने पर शासन द्वारा बुकिंग की सीमा 12 फरवरी 2024 तक बढ़ा दी गई है। उप कृषि निदेशक ने बताया कि।सोलर पम्प प्राप्त करने हेतु पात्रता एवं शर्ते इस प्रकार हैं:-* योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों को विभागीय वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।* सोलर पम्प हेतु कृषि विभाग के पोर्टल www.agriculture.up.gov.in पर ‘‘अनुदान पर सोलर पम्प हेतु बुंकिग करें’’ लिंक पर क्लिक कर ऑनलाईन बुकिग की जायेगी। * कृषकों की बुकिंग जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्यों की सीमा से 110 प्रतिशत तक ‘‘पहले आओ, पहले पाओ’’ के सिद्धान्त पर दिनांक 20.01.2024 को दोपहर 12ः00 बजे से जनपद झॉसी के लक्ष्य पूरे होने तक किया जायेगा। कृषकों को ऑनलाईन बुकिंग के साथ रुपये 5000.00 टोकन मनी के रुप में ऑनलाईन जमा करना होगा।* टोकन कन्फर्म करने के एक सप्ताह के अन्दर कृषकों को अवशेष कृषक अंश की धनराशि का ऑनलाईन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा ऑनलाईन जमा करना होगा अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।* जनपद में सिंचाई हेतु विद्युत रहित क्षेत्रों में प्रयोग किये जा रहे डीजल पम्प अथवा अन्य सिंचाई साधनों को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त उन कृषकों, जिनके ट्यूबवेल पर सोलर पम्प स्थापित किये जायेगें उन लाभार्थियों के ट्यूबवेल पर पूर्व से स्थापित विद्युत कनेक्शन काट दिये जायेगें तथा जिन कृषकों के ट्यूबवेल पर सोलर पम्प की सुविधा दी जायेगी ऐसे लाभार्थियों को भविष्य में भी उस बोंिरग पर विद्युत करनेक्शन नहीं दिया जायेगा।* ऑनलाईन टोकन जेनरेट करने के उपरान्त कृषक को चालान के माध्यम से कृषक अंश की धनराशि टोकन निर्गत दिनांक से 07 दिन के अन्दर किसी भी इंडियन बैंक की शाखा में जमा करनी होगी अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा और प्रतीक्षा सूची में अगले कृषक को अवसर दिया जायेगा।* 3 एच0पी0 एवं 5 एच0पी0 के लिये 6 इंच, 7.5 एवं 10 एच0पी0 सोलर पम्प के लिये 8 इंच की क्रियाशील बोरिंग होना अनिवार्य है। किसान की स्वयं की बोरिंग होगी। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाये जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं आवेदन निरस्त हो जायेगा।* 150 फिट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 3 एच0पी0, 200 फिट गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 5 एच0पी0 तथा 300 फिट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 7.5 एवं 10 एच0पी0 के सोलर पम्प उपयुक्त होते है। * दोहित एवं अतिदोहित क्षेत्रों में नये सोलर पम्पों की स्थापना नहीं की जायेगी, किन्तु यदि कृषक सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का उपयोग करें तो पूर्व से स्थापित डीजल पम्प सेटों को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकता है।* कृषक द्वारा बैंक से ऋण लेकर कृषक अंश जमा करने पर कृषि अवस्थापना निधि (ए0आई0एफ0) से नियमानुसार ब्याज में छूट अनुमन्य है।* कृषक सेालर पम्प स्थापित होनेे के पश्चात स्थल परिवर्तन नहीं करेगें, यदि स्थल परिवर्तन किया जाता है तो सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि कृषक से वसूल कर ली जायेगी। उप कृषि निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम कुसुम योजना अंतर्गत टोकन कंफर्म करने के पश्चात जो कृषक 25 जनवरी एवं 5 फरवरी तक और शेष कृषक अंश की धनराशि किन्ही कारण से जमा नहीं कर सके हैं उनके लिए अवशेष कृषक अंश जमा करने हेतु एक सप्ताह की अवधि बढ़ा दी गई है। इन कृषकों को पोर्टल के माध्यम से उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज प्रेषित किया जाएगा। कृपया अपने स्तर से संबंधित को अवगत करा दें एवं इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें ताकि कोई कृषक अवशेष कृषकअंश की धनराशी जमा करने से वंचित ना रह जाए,उन्होंने कहा कि बिना मैसेज गए कोई कृषक धनराशि कदापि ना जमा करें।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






