Home उत्तर प्रदेश किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण के मामले में दोषी मां -बेटे को...

किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण के मामले में दोषी मां -बेटे को सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड

27
0

झांसी। किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण के मामले में दोषी मां -बेटे को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो अधि० सहित बलात्कार),न्यायालय सं०- 9, फरीदा बेगम की अदालत में सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है।विशेष लोक अभियोजक चन्द्र प्रकाश शर्मा के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना प्रेमनगर में 03 जून 2014 को तहरीर प्रस्तुत कर बताया था कि उसकी पुत्री आरती आयु 16 वर्ष को मुहल्ले का लड़का मनीष पुत्र आत्माराम बहला फुसला कर भगा ले गया है काफी खोजबीन की किन्तु नहीं मिले । तहरीर के आधार पर थाना प्रेमनगर में मनीष के विरूद्ध धारा 363, 366, भा०द०सं० के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।बाद विवेचना अभियुक्तगण मनीष एवं श्रीमती पुष्पा देवी के खिलाफ धारा 363, 366, 120 बी भा०दं०सं० व धारा-12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि० के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध मनीष को धारा 363 भा०द०सं० व अभियुक्ता श्रीमती पुष्पा देवी को धारा 363/120 बी भा०द०सं० के अपराध के लिए 07-07 ( सात-सात) वर्ष के सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को दो-दो माह के अतिरिक्त कारावास ,अभियुक्त मनीष को धारा- 366 भा०दं०सं० के अपराध के लिए 07 वर्ष (सात वर्ष) के सश्रम कारावास व 10 हजार ( दस हजार रूपये) अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here