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प्रशिक्षण में दी गई जानकारी को गंभीरता से आत्मसात करें,शंका होने पर शंका का निवारण अवश्य करें मतगणना परिसर “नो स्मोकिंग जोन” घोषित

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झांसी। विकास भवन में रिटर्निंग ऑफिसर/जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार की उपस्थिति में विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन के गणना माइक्रो ऑब्जर्वर, गणना सुपरवाइजर एवं गणना सहायक को मतगणना के संबंध में ट्रेनिंग दी गई रिटर्निंग ऑफिसर/जिलाधिकारी ने ट्रेनिंग के दौरान समस्त गणना कार्मिकों को निर्देश देते हुए कहा कि मतगणना दिनांक 12.04.2022 को प्रात: 06.00 बजे मतगणना स्थल बुंदेलखंड महाविद्यालय, झांसी में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान अवगत कराया कि सर्वप्रथम उनके टेबल पर मतपेटिकाएँ आएगी। वे पेटिकाओं की सील गणना एजेंट को दिखाकर सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर अवश्य ले लें। इसके उपरांत मत पेटिकाओं से मतपत्र निकलाकर उनकी संख्या की गणना करें। उन्होंने मतगणना की निष्पक्षता के लिए गणना एजेंट को मतपेटिका में कोई भी मतपत्र अवशेष नही है, यह दिखाने के लिए मत पेटी का को अवश्य दिखाया जाए। मतपत्र की संख्या का फॉर्म 16 से मिलान कर उसके बंडल बनाकर उसे रिटर्निंग ऑफिसर टेबल को भेजा जाए। फॉर्म16 से संख्या का मिलान करने के उपरांत गणना एजेंट से हस्ताक्षर भी ले लिए जाए। रिटर्निंग ऑफिसर से मतपत्र की मिक्सिंग के उपरांत प्राप्त मतपत्र के बंडल में प्राप्त इनवैलिड मतपत्र को गणना एजेंट को दिखाने के उपरांत रिटर्निंग ऑफिसर टेबल पर भेजा जाए, प्राप्त वैलिड मतपत्रों को उसमें दी गई प्रथम वरीयता के अनुसार वर्गीकृत कर प्रत्याशी वार ट्रे में रखा जाए एवं मतपत्र में दी गई वरीयता को गणना एजेंट की संतुष्टि हेतु उन्हें अवश्य दिखाया जाए। यदि किसी इनवैलिड मतपत्र को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा परीक्षण उपरांत वैलिड कर दिया जाता है, तो उसे भी गणना एजेंट को देखकर संबंधित ट्रे में रखा जाए। समस्त ट्रे में रखे गए मतपत्रों की पुन: जांच भी की जाए। यदि किसी गणना एजेंट द्वारा कहा जाता है कि उसे किसी ट्रे में रखे मतपत्र की गणना पुन: करानी है, तो उसकी संतुष्टि के लिए पुन: गणना कर दी जाए। उन्होंने कहा कि इसप्रकार गणना के दौरान पूर्ण पारदर्शिता एवं गोपनीयता बरती जाए। साथ ही गणना एजेंट की संतुष्टि का भी ध्यान रखा जाए।

रिटर्निंग ऑफिसर/ जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि गणना कार्मिक समस्त प्रारूप को भी भली प्रकार से देख लें एवं उन्हें गणना के दौरान सही समय पर भरना सुनिश्चित करें। गणना एजेंट के भी प्रारूप पर तत्समय हस्ताक्षर प्राप्त किए जाए। गणना एजेंट से उनके पूरे नाम एवं पार्टी का नाम सहित हस्ताक्षर कराए जाए। उन्होंने कहा कि यदि गणना के संबंध में किसी को कोई शंका हो, तो उसे बिना संकोच के पूछ लिया जाए। रिटर्निंग ऑफिसर/ जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मतगणना परिसर पूर्णतः नो स्मोकिंग जोन घोषित किया गया है।अतः किसी भी प्रकार की ज्वलंत या अन्य वस्तु परिसर में नहीं आने दी जाए, इसे कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। ट्रेनिंग के समय प्रभारी कार्मिक/मुख्य विकास अधिकारी श्री शैलेष कुमार, जिला विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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