झांसी। विगत वर्षों की भांति जनपद में चैत्र नवरात्रि, रामनवमी पर्व, महावीर जयन्ती, बुद्ध पूर्णिमा एवं अन्य पर्यो के दृष्टिगत तथा विभिन्न सामायिक एवं प्रतियोगितात्मक परीक्षायें आयोजित होना है। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन प्रक्रिया दिनाँक 16.03.2024 से प्रारम्भ हो चुकी है तथा आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। जिसके अन्तर्गत जनपद झांसी में मतदान दिनांक 20.05.2024 को होगा। उपरोक्त पर्व व विभिन्न सामायिक एवं प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं, लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन प्रकिया के दौरान कतिपय असामाजिक, स्वार्थी व अराजक तत्वों द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा सकता है तथा कतिपय संकीणर्ता लाभ के उद्देश्य से ऐसी गतिविधिया की जा सकती है. जिससे कि साम्प्रदायिक एवं कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है तथा कतिपय अवांछनीय तत्य द्वारा उपरोक्त कार्यों में बाधा उत्पन्न की जा सकती है। जिला मजिस्ट्रेट, झॉसी द्वारा द०प्र०सं० की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा आदेश पारित करते हुए निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति जनपद झाँसी के क्षेत्रान्तर्गत आन्दोलन या प्रदर्शन करने के उद्देश्य से पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनायेगा, जुलूस नहीं निकालेगा, किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही कोई उत्तेजनात्मकनारेबाजी करेगा या करायेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अथवा आवश्यक सेवा सम्बन्धी प्रतिष्ठान व शैक्षिक संस्थान परीक्षा केन्द्र की परिधि से 100 मीटर तक हड़ताल धरना, घेराव व नारेबाजी नहीं करेगा और न ही उसमें भाग लेगा और न ही किसी भी सभा आदि का आयोजन करेगा और न ही उसमें श्रोता के रूप में भाग लेगा। कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं करेगा। 4 कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 मीटर की परिधि में फोटो कॉपी की दुकानें तथा परीक्षा के समय ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकेगा न करायेगा तथा परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन, ब्लूटूटथ अन्य संचार सम्बन्धित उपकरण एवं आई०टी०गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा । कोई भी व्यक्ति झॉसी जनपद क्षेत्र में किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र तथा तेजधार वाले हथियार यथा रिवाल्वर बन्दूक, रायफल, फरसा, तलबार, चाकू आदि लेकर नहीं चलेगा न ही लाठी-डण्डा धारण करेगा। कोई भी व्यक्ति ईंट, पत्थर, कॉच के टुकडे तथा विस्फोटक पदार्थ, शीशे की बोतल जो किसी विशेष प्रयोजन हेतु अनुज्ञप्ति के अधीन पाये गये किसी भी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुँचाने की दृष्टि से न तो एकत्रित करेगा और न करायेगा और न ही उसका प्रयोग करेगा और न करायेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या किसी मादक पदार्थ का सेवन करके विचरण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति साईबर कैफे या इस प्रकार की कोई भी प्रतिष्ठान या स्थान कोई भी ऐसा व्यक्ति को अपने यहां से ई-मेल या इंटरनेट के माध्यम से कोई सूचना नहीं भेजने देगा, जब तक उसकी सत्यनिष्ठा या आईडेन्टिटी का सत्यापन न कर लिया जाये। कोई भी व्यक्ति/संचालक रात्रि 10.00 बजे के बाद एवं प्रातः 06:00 के पूर्व ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करेगा और न करायेगा और न ही नकल कराने/अनुचित साधनों का प्रयोग कराने अथवा कक्ष निरीक्षक को धमकी देने तथा परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर परीक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगीं और न कोई इसे रखवायेगा। परीक्षा केन्द्र के वाहर समाज विरोधी तत्यो अथवा बाह्य व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे और न होने दिये जायेंगे। परीक्षा केन्द्र के वाहर समाज विरोधी तत्वो अथवा बाह्य व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे और न होने दिये जायेंगे। किसी भी व्यक्ति, द्वारा धरना, जुलूस प्रदर्शन आदि कमिश्नरी / कलैक्ट्रेट / कचहरी परिसर से एक किमी के आस पास के क्षेत्र में न किया जायेगा और न कराया जायेगा। यह कि कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध जिसमें रिश्वत देना, प्रलोभन देनाआदि कृत्य नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिये अन्य को प्रेरित करेगा । अधिकृत व्यक्तियो को छोडकर कोई भी व्यक्ति हल्के वाहनों में काले शीशे, हूटर, सायरन / लाल-नीली बत्ती जगाकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल/कार्यकर्ता/समर्थक सडक अथवा सार्वजनिक मार्ग पर यातायात अवरूद्ध नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-323(1)/ सीईओ दिनांक 16.03.2024 के द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता के उपबन्ध दिनांक 16 मार्च, 2024 से सम्पूर्ण जनपद झाँसी में लागू हो गये है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिये जारी आदर्श आचार संहिता के समस्त प्रावधान सम्पूर्ण जनपद में लागू होगें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव आदर्श आचार संहिता में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1950 एवं 1951 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। मा० सर्वोच्च न्यायालय/भा० उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह सम्भव नहीं है, जिन पर यह आदेश लागू होगा, को सूचित करके जन सामान्य की सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाये। अतः यह आदेश तत्काल प्रभाव से एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है. जो सम्पूर्ण जनपद झाँसी क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी होगा। यह आदेश सम्पूर्ण झाँसी जिला क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 16-04-2024 से दिनांक 30-05-2024 तक लागू रहेगा। यह आदेश झॉसी जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। इस आदेश का उल्लघंन करने वाला व्यक्ति भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






