झांसी। बहन से प्रेम विवाह करने से नाराज जीजा की मारपीट कर जबड़ा तोड़ने वाले आरोपी सालों की आज एससी एसटी कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुकदमे की पैरवी कर रहे लोक अभियोजक शासकीय अधिवक्ता केशवैंद प्रताप सिंह और कपिल करोलिया ने जानकारी देते हुए बताया की गोविंद चौराहा मढिया मोहल्ला मंदिर निवासी दलित युवक अर्जुन ने पड़ोस की रहने वाले एक विशेष समुदाय की युवती से प्रेम विवाह किया था। इससे युवती के भाई उससे नाराज रहते थे। दिनांक 13 मार्च को मोका लगते ही युवती के भाई शाहरुख पठान और वसीम ने अर्जुन पर प्राण घातक हमला कर उसका जबड़ा तोड़ दिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चार्ज शीट लगा दी थी। आज इस प्रकरण में दोनो आरोपियों ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र एससी एसटी न्यायालय में पेश किए जिसका शासकीय अधिवक्ता केंशवेंद्र प्रताप सिंह और कपिल करोलिया ने विरोध किया। सुनवाई के बाद एससी एसटी अदालत ने दोनो आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा





