झांसी। सदर बाजार क्षेत्र में चार माह पूर्व मासूम बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अभियोजन, पुलिस की काफी पैरवी के चलते मात्र चार माह में ही फैसला सुनाते हुए न्यायलय अपर सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आरोपी को बीस साल की सजा ओर एक लाख रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है। झांसी में बच्ची से रेप करने वाले दर्द को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा उस पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया चार माह पहले पीड़िता को बुखार चढ़ा था पिता दवा दिलाने जा रहे थे रास्ते में पिता को आरोपी ने रोक लिया और शराब पिलाकर भी बेसुध कर दिया था। इसके बाद वह बच्ची को झाड़ियां में ले गया और रेप किया फिर नाले में फेककर भाग गया बच्ची के प्राइवेट पार्ट गंभीर चोटें आयीं थी इसके बाद कई संगठनों ने प्रदर्शन किया था सदर बाजार थाना क्षेत्र इलाके की थी घटना कोर्ट ने चार माह बाद फैसला सुनाया। घटना के बाद बच्ची के पिता ने बताया कि उसकी 3 साल की बेटी को बुखार चढ़ा था13 अगस्त की शाम को बेटी को दिखाने डॉक्टर के पास जा रहा था तभी रास्ते में उसे आरोपी राजू मिला और साथ में अस्पताल चलने की कहने लगा और पुलिया पर बैठकर बात करने लगाइसी बीच राजू शराब लेकर आ गया और शराब पिला दी आरोपी पीड़िता के पिता को पहले से ही जानता था दोनों ने मिलकर साथ में शराब पी शराब पीते ही पिता बेहोश हो गया।उसके बाद आरोपी पिता को झाड़ियां में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। *घर वालों ने ढूंढा तो नाले में मिली बच्ची*जब पिता और बच्ची घर नहीं पहुंचे तो घर वालों ने खोजना शुरू किया घरवालों को चिंता सताने लगी थी ढूंढने पर बच्ची नाले के पास मिलीउसके बाद बच्ची को जिला महिला चिकित्सालय ले गए जहां पर इलाज किया गया विशेष लोक अभियोजन विजय कुशवाहा ने बताया कि बच्ची के परिजनों की तहरीर पर सदर बाजार थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था चार माह बाद कोर्ट में आज फैसला सुनाया और 20 साल की जेल 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






