Home उत्तर प्रदेश छेड़छाड़ का आरोप सिद्ध होने पर चार वर्ष का कठोर कारावास

छेड़छाड़ का आरोप सिद्ध होने पर चार वर्ष का कठोर कारावास

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झांसी।बालिका के साथ छेड़छाड़ का आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)अंजना द्वारा एक अभियुक्त को चार वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई है।विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार वादी मुकदमा की लड़की (पीड़िता)उम्र करीब 12 वर्ष 26 अप्रैल 2015 को करीब 01.00 बजे दिन में अपने मकान के पास नाले के किनारे अपनी बकरियां चरा रही थी तभी उसकी ही जाति का गजराज पुत्र दिल्लू वसोर वही बेरी के पेड़ पर चढ़ा था। उतर कर आया और वादी की लड़की का हाथ पकड़ लिया तथा पकड़कर नाले में ले जा रहा था कि लड़की के चिल्लाने पर वादी की पत्नी पहुंच गई तो गाली-गलौच कर छोड़कर भाग गया । उक्त तहरीर के आधार पर थाना ककरबई में अभियुक्त गजराज के विरूद्ध धारा 354, 504, 506 भा०द०सं० एवं 7/8 पॉक्सोएक्ट के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना आरम्भ की गयी।विवेचना उपरांत अभियुक्त गजराज के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त गजराज को धारा 354भा०दं०सं० के अन्तर्गत 04 वर्ष के कठोर कारावास तथा पाँचहजार रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास ,धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत 04 वर्ष के कठोर कारावास तथा पाँच हजार रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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