झांसी। पीड़िता के साथ खेत में बलात्कार के आरोपी को दोषी मानते हुए अपर सत्र न्यायाधीश, गरौठा सुयश प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत में सजा निर्धारण के लिए शनिवार की तिथि मुकर्रर की गयी है।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञान स्वरूप (पिंटू)राजपूत के अनुसार 08 अक्टूबर 2017 को रात्रि में अभियुक्त द्वारा खेत पर पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार की तहरीर पर ग्राम सेमरी,अहिरान निवासी रणजीत सिंह उर्फ भैया पुत्र रहीश यादव के खिलाफ थाना टोड़ी फतेहपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था।जिसमें दौरान विवेचना पीड़िता के शैक्षिक प्रमाण पत्रों से बालिग होने परधारा 3/4 पाक्सो एक्ट का लोप किया गया। तत्पश्चात विवेचक द्वारा दौरान विवेचना साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त रणजीत सिंह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 376 भा०दं०सं० में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त रणजीत सिंह उर्फ भैया को धारा 376 भा०दं०सं० के तहत अपराध में दोषी करार देते हुए 30 मार्च की तिथि सज़ा सुनाए जाने हेतु मुकर्रर की है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






