Home उत्तर प्रदेश बलात्कार के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

बलात्कार के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

24
0

झांसी। घर में अकेली महिला के साथ बलात्कार के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र सत्र न्यायाधीश इन्दु द्विवेदी के न्यायालय में निरस्त कर दिया गया।जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार मुकदमा वादिया ने 09 अप्रैल 2022 को थाना पूँछ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 31 मार्च की दोपहर में वह घर में अकेली थी। घर वाले खेत पर गये थे,तभी गाँव का काकू बरार उसके घर में घुस आया अन्दर से कुन्डी बन्द कर ली। उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। वह चीखी चिल्लाई मगर कोई नहीं था। उसके कपड़े फाड़ दिये। उसके साथ बलात्कार किया। तब तक उसका पति घर आ गया। हम लोगों ने उसको कमरे में बन्द कर दियातब उसने फोन करके अपने पिता प्रकाश, भाई कम्तू और शिवम को बुला लिया। जिन्होंने उसके व पति के साथ मारपीट व गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। इज्जत के डर के कारण उस दिन थाने पर नहीं आयी, लेकिन जब पूरे गाँव में चर्चा होने लगी तो वह थाने आयी है। तहरीर पर धारा 376,452,323,504,506 भादं०सं०, के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। उक्त मामले में आरोपी काकू बरार उर्फ संदेश उम्र १९ वर्ष पुत्र रामप्रकाश बरार, निवासी ग्राम फतेहपुर स्टेट, थाना पूँछ द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय में निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here