Home उत्तर प्रदेश बलात्कार के आरोपी मौसा को नही मिली जमानत

बलात्कार के आरोपी मौसा को नही मिली जमानत

31
0

झांसी। साढ़ू की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी मौसा की जमानत याचिका प्रभारी विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), नीतू यादव की अदालत में निरस्त कर दी गई।विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार सूचनाकर्ता ने थाना कोतवाली में अनिल राजपूत के विरुद्ध 19 जून 2023 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि जब वह पत्नी के साथ अपने गाँव व बाजार घर से बाहर जाया करते था, तो वह अपनी नाबालिग पुत्री (पीडिता)उम्र करीब 17 वर्ष को अपने ही मकान में साढू अनिल राजपूत पुत्र खेमचन्द राजपूत की देखरेख में छोड़ जाया करते थे। उसी बीच उसका साढू उसकी पुत्री को अकेला घर पर पाकर उसके साथ अश्लील हरकतें व बलात्कार करता रहा। उसकी पुत्री तभी से मानसिक रूप से अस्वस्थ्य व डरी सहमी रहने लगी। पुत्री का दिमाग का इलाज तभी से चल रहा है। विगत 18 जून 2023 को उसकी पुत्री ने डरते-डरते बताया कि मेरे साथ मौसा अनिल राजपूत जब से कक्षा दो में पढ़ती थी, तभी से और लगभग आज से एक वर्ष पूर्व कई बार जबरन डरा-धमकाकर जोर जबरदस्ती करके मेरे साथ बलात्कार करता रहा। वह कहते था कि तुमने अपने माता-पिता को बताया तो तुम्हें जान से मार देंगे और वादी को भी जान से मारने की धमकी देता था और कहता था कि किसी से बताया तो तुम बदनाम हो जाओगी।तुम्हारे माता- पिता किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तहरीर के आधार पर अभियुक्त अनिल राजपूत पुत्र खलक सिंह राजपूत, निवासी जराखर थाना मजगवा जिला हमीरपुर, उ०प्र०, हाल निवासी नई बस्ती के खिलाफ कोतवाली में धारा-376, 323, 506, 354 भा०दं०सं०, 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मामले में जिला कारागार में बंद आरोपी अनिल राजपूत पुत्र खलक सिंह राजपूत की जमानत याचिका पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here