Home उत्तर प्रदेश बलात्कार के आरोपी जेठ को नहीं मिली रिहाई, जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

बलात्कार के आरोपी जेठ को नहीं मिली रिहाई, जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

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झांसी।बलात्कार के आरोपी जेठ का जमानत प्रार्थनापत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश शक्तिपुत्र तोमर की अदालत में निरस्त कर दिया गया।जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार वादिया/ पीड़िता ने ०३ अप्रैल २०२२ को थाना पूँछ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह २० मार्च २०२२ दिन रविवार को अपने जेठ के गाँव अपनीभतीजी की तीसरी बिदा कराने व डलिया आदि के लिए गई थी, क्योंकि उसकी जेठानी की मृत्यु एक साल पूर्व हो चुकी है। रात को जब भतीजी व वह अलग कमरे में सोने चली गई तो रात करीब ११से १२ बजे के बीच उसका जेठ रामगोपाल उसके कमरे में आया और उसका मुँह दबाते हुये, उसको जबरन अपने कमरे में ले गया व उसके साथ अश्लील हरकतें करने पर अपने आपको बचाने व विरोध किया तो जेठ ने उसको चाकू दिखाकर , वीडियो बनाने लगा और उसको धमकाते हुये उसकाजबरन मुँह में कपड़ा ठूस दिया और उसको निवस्त्र करके रात में ३ बार बलात्कार किया। उसकेजेठ ने वीडियो बना ली और उसको डराया धमकाया कि अगर तूने किसी से कहा तो तेरे पति व तेरे बच्चे को मार दूँगा और तेरा वीडियो वायरल कर दूँगा। वह बिना किसी से कुछ कहे सुबह अपने घर झाँसी वापस आ गई।वह ५-६ दिन सदमे में रही किसी से कुछ नहीं कहा। २६ मार्च को उसके जेठ का फोन उसके पति के फोन पर आया और कहा कि उसे पीड़िता से बात करनी हैतो उसके पति ने कहा तुम्हें उनसे क्या बात करनी है, बताओ तू तो मेरी पत्नी का जेठ है तो उसकाजेठ बोला मुझे तो बात करनी है तू बात करा रहा है कि नहीं तो उसका पति बोला भाई साहब क्या बात हो गई है ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो उसका जेठ उसके पति से बोला अपनी पत्नी को मेरे पासछोड़ जा अब उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं तुझे मार दूँगा और तेरी पत्नी को मैं अपने पास रखूंगा। इतना कहकर फोन काटदिया। उसके पति ने जब इसके बारे में उससे पूछा तो उसने पूरी घटना बताई कि तुम्हारे भाई नेतीन बार जबरन बलात्कार किया और वीडियो भी बना ली और कहा अगर किसी सेकहा तो वीडियो वायरल कर देगा और तेरे पति और बच्चों को जान से मार दूँगा। इसलिए वह डरीरही। पीड़िता की तहरीर पर धारा ३७६, ५०६, ३५४डी भादं०सं०के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।उक्त मामले में अभियुक्त राम गोपाल तनय भूरेलाल प्रजापति निवासी ग्राम सिकन्दरा, की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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