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रमेश बिधूड़ी का महिलाओं के प्रति नजरिया सरकार के बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के नारे को खोखला साबित करता है : मनीराम कुशवाहा

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झांसी। आज जिला कांग्रेस कमेटी, झांसी के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व सांसद एवं दिल्ली कालकाजी विधानसभा के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी द्वारा अपने भाषण में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव बहन प्रियंका गांधी का नाम लेकर की गई अभद्र टिप्पणी का विरोध किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सचिव मनीराम कुशवाहा ने कहा कि भाजपा पूर्व सांसद और प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी का बयान भाजपा और आरएसएस की असलियत को बयां करता है। उन्होंने कहा कि रमेश बिधूड़ी का महिलाओं के प्रति नजरिया सरकार के बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नारे को खोखला साबित करता है। कालकाजी विधानसभा की महिला मतदाता इस चुनाव में रमेश बिधूड़ी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि ऐसी मानसिकता के लोगों का राजनीति में होना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है।इस अवसर पर जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह “पारीछा” ने कहा कि रमेश विधूडी का बयान निंदनीय एवं अशोभनीय है। यह दुनिया की आधी आबादी की गरिमा को ठेस पहुंचा। कांग्रेस नेताओं ने नवाबाद थाने में रमेश बिधूड़ी के खिलाफ दी शिकायतआज कांग्रेस जनों ने भाजपा नेता, पूर्व सांसद एवं कालकाजी से विधानसभा प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के खिलाफ नवाबाद थाने में शिकायत देकर शिकायत दर्ज करने की मांग की।भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया पैनल लिस्ट (प्रवक्ता) एवं उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता गौरव जैन की ओर से दी गई शिकायत में बताया गया है कि 5 जनवरी 2025 को एक सार्वजनिक सभा के दौरान रमेश चंद्र विधुरी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व सांसद एवं वर्तमान विधायक प्रत्याशी हैं, ने पार्टी की नेता और सांसद श्रीमती प्रियंका गांधी के खिलाफ अत्यंत अपमानजनक, आपत्तिजनक और अशोभनीय भाषा का उपयोग किया है। यह टिप्पणी सार्वजनिक मंच पर की गई, जिससे न केवल श्रीमती प्रियंका गांधी की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंची, बल्कि यह सार्वजनिक अशिष्टता और देश की महिला जाति की गरिमा का अपमान भी है। ऐसी हरकतें लोकतांत्रिक सिद्धांतों और राजनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ है।शिकायत में आरोप लगाया गया कि विधूड़ी द्वारा उपयोग किए गए शब्द धारा 79 (बीएनएस राष्ट्रीय सुरक्षा उल्लंघन अधिनियम) के तहत आते हैं, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के समक्ष है। धारा 509 आईपीसी के अनुसार, जो कोई किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से कोई शब्द कहता है, कोई ध्वनि करता है, या कोई संकेत करता है, या कोई वस्तु प्रदर्शित करता है, जिसे वह महिला सुन सके या देख सके, तो उसे दंडित किया जाएगा। शिकायत में रमेश चंद्र बिधूड़ी के खिलाफ धारा 79 के तहत तुरंत एफआईआर दर्ज कराने तथा मामले की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई किए जाने और इस तरह के आचरण की पुनरावृत्ति ना हो यह सुनिश्चित किए जाने हेतु तुरंत कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, विवेक बाजपेई एड., सीताराम यादव, मुकेश अग्रवाल, अरविंद बबलू, शंभू सेन एड., वैभव बट्टा एड, देशराज रिछारिया, इंदिरा रैकवार, सफीक अहमद मुन्ना, गिरिजा शंकर राय, अजय जैन, मेवालाल भंडारिया, दीपक निम एडवोकेट, अनंत सिंघल शाहवाज खान आदि उपस्थित रहे।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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