झांसी। रक्षा बंधन त्यौहार पर प्रेमिका का सर काटकर लाश के टुकड़े टुकड़े कर कुआं में फेंकने वाले आरोपी मृतिका रचना के प्रेमी संजय उर्फ संजू पटेल को जमानत देने से इनकार करते हुए न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गरौठा कनिष्क कुमार सिंह की अदालत ने उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना तोड़ीफतेहपुर के ग्राम महेवा में कुआं में दो बोरियों पड़ी थी, जिसमें में मानव शरीर की दुर्गंध आ रही थी। इस सूचना पर पहुंची पुलिस ने कुआं से बोरियो को बाहर निकलवाया तो उसमें सर कटी लाश पड़ी थी, दूसरी बोरी में हाथ पैर रखे थे। काफी प्रयास के बाद युवती की शिनाख्त मध्यप्रदेश जिला टीकमगढ़ रचना यादव के रूप में हुई थी। पुलिस ने विवेचना ओर इलेक्ट्रिक साक्ष्यों के आधार पर प्रधान संजय उर्फ संजू पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। जिसमें उसने जुर्म कबूल किया था कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर रचना यादव की हत्या करके सर काट कर अलग ओर धर अलग अलग फेंक दिए थे। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। आरोपी संजय उर्फ संजू की ओर से आज न्यायालय गरौठा में आज जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसका सहायक जिल शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव ने विरोध करते हुए न्यायालय से अपील की कि आरोपी का यह कृत्य जघन्य अपराध है और वह जमानत देने योग्य नहीं है। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए उसका जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा


