Home Uncategorized जहरीली शराब विक्रेता को दस वर्ष की सजा, एक लाख जुर्माना

जहरीली शराब विक्रेता को दस वर्ष की सजा, एक लाख जुर्माना

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झांसी। जहरीली शराब बनाकर बिक्री करने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश न्यायालय कक्ष संख्या एक सुनील कुमार की अदालत ने आरोपी को दस वर्ष की सजा ओर एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता एडीजीसी तेजसिंह गौर ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देशानुसार 20 दिसंबर 2021 को अवैध, नकली, जहरीली शराब बनाने ओर विक्रेताओं के खिलाफ थाना सीपरी बाजार पुलिस ने अभियान चलाया था। इस अभियान के दौरान सीपरी पुलिस ने ग्राम पाडरी में छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में अवैध जहरीली शराब बरामद करते हुए हजारों लीटर लहन नष्ट किया था। इस दौरान पुलिस ने जितेंद्र कबूतरा पुत्र रामू निवासी ग्राम पांडरी को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इस मामले में सुनवाई के दौरान आज आरोपी जितेंद्र पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे दस साल का कारावास ओर एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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