झांसी। जिला प्रोबेशन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार पटेल ने सर्वसाधारण को सूचित किया हैं कि निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन में आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया तो पेंशन नही आयेगी। पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त लाभार्थियों का sspy-up.gov.in पोर्टल पर आधार एवं मोबाईल से लिंकेज कराना अनिवार्य है यदि लाभार्थियो का आधार / मोबाइल नम्बर लिंक न होने पर आधार वेस्ट पेमेंन्ट किये जाने में कठिनाई सम्भावित हैं, जिससे आधार / मोबाइल नम्बर लिंक न कराने वाले लाभार्थियों को विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिल सकेगा।अतः उक्त कार्य की अनिवार्यता को देखते हुये जनपद झाँसी के पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन योजनान्तर्गत जनपद झाँसी के पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त लाभार्थियों को अवगत कराना हैं कि आप सभी अपना आधार / मोबाइल नम्बर लिंक स्वयं अथवा जनसेवा केन्द्र, कम्प्यूटर सेन्टर पर जाकर निम्न प्रकार कर सकते हैं किसी मोबाइल व कम्प्यूटर / लैपटॉप में किसी वेब ब्राउजर पर sspy-up.gov.in पोर्टल को ओपन करें, sspy पोर्टल पर “निराश्रित महिला पेंशन / widow pension” विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद पोर्टल / वेवसाइट पर सफेद पट्टी पर लाल रंग से अंकित पुराने आवेदक पोर्टल पर अपना mobile no registered करते हुए स्वयं अपने आधार को ऑनलाइन सत्यापित करें विकल्प पर क्लिक करें। इसके पश्चात् select pension scheme कॉलम में ड्राप डाउन मीनू का उपयोग करते हुये widow pension पर क्लिक करें व अगले कॉलम में जिस खाते में पेंशन काभुगतान हो रहा हैं वह खाता संख्या दर्ज करें व अगले कॉलम में पेंशन रस्ट्रेिशन नम्बर दर्ज करते हुये अपना मोबाईल नम्बर दर्ज करते हुये SEND OTP पर क्लिक करें, ओ०टी०पी० व कैप्चा कोड अंकित कर सबमिट बटन पर क्लिक करें।मोबाइल नम्बर अपडेट होने के पश्चात् आधार बेरीफिकेशन के लियें sspy पोर्टल पर पंजीकृत आवेदन लॉगिन विकल्प पर क्लिक करें, select pension scheme कॉलम में ड्राप डाउन मीनू का उपयोग करते हुये widow pension पर क्लिक करें व रजिस्ट्रेशन नम्बर तथा रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर अंकित करते हुये SEND OTP पर क्लिक करें, ओ०टी०पी० व कैप्चा कोड अंकित कर लॉगिन वटन पर क्लिक करें। इसके उपरान्त आपकी स्क्रीन पर आपका विवरण प्रदर्शित होगा जिसमें आपका नाम व लिंग आधार कार्ड से मिलान करना हैं यदि स्क्रीन पर आपका प्रदर्शित विवरण आधार कार्ड से भिन्न हैं तो उसे सही दर्ज करते हुये अग्रसारित करें, जिसे जिला प्रोबेशन कार्यालय से अपडेट किया जायेंगा। जिला प्रोबेशन कार्यालय स्तर से अपडेशन के उपरान्त अथवा लाभार्थी का नाम व विवरण आधार कार्ड में जैसा अंकित हैं वैसा ही होने पर आधार ऑथनटीकेशन विकल्प में अपना आधार कार्ड नं0 दर्ज कर ओ०टी०पी० के माध्यम से आधार बेरीफिकेशन किया जाना आवश्यक है, जिससे आधार / मोबाइल नम्बर लिंक हो सके एवं बिना किसी रुकावट के लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान हो सके।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






