झांसी। आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 सुधाकर पाण्डेय की अध्यक्षता में पी.सी.पी.एन.डी.टी अधिनियम-1994 के अंतर्गत जनपद स्तर पर गठित 8 सदस्य जनपदीय सलाहकार समिति की बैठक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में पीसीपीएनडीटी एक्ट के विभिन्न बिंदुओं निरीक्षण कार्यवाही या एक्ट के प्रचार प्रसार एवं स्वास्थ्य इकाइयों पर जांच हेतु स्थापित की जाने वाली परीक्षण मशीनों के लाइसेंस के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान संबंधित अधिकारी ने बताया कि आज की इस बैठक में समिति के समक्ष कुल 13 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 02 पत्रावली अल्ट्रासाउंड सेंटरों के नवीन पंजीकरण, 02 पत्रावली अल्ट्रासाउंड सेंटरों के लाइसेंस नवीनीकरण, 06 पत्रावली अल्ट्रासाउंड सेंटरों की संबद्धता, 02 पत्रावली अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर नई मशीनो के इंस्टॉलेशन एवं 01 पत्रावली अल्ट्रासाउंड सेंटर पर नई सीटी स्कैन मशीन लगाने संबंधी प्राप्त हुए। बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत पत्रावलीयों का समिति के सदस्यों द्वारा गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने निर्देश दिए कि आवेदन संबंधित संलग्नको के साथ लगाए गए प्रपत्र मूल रूप एवं छाया प्रतियां प्रमाणित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा पत्रावलियों के निस्तारण की स्थिति का माह में कम से कम 2 बार अनिवार्य रूप से सेंटर पर जाकर निरीक्षण किया जाना चाहिए अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर तैनात किए जाने वाले चिकित्सक स्थानीय निवास अनिवार्य है। सेंटरों पर सुरक्षा मानकों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए अल्ट्रासाउंड एवं अन्य जांच रिपोर्ट पर प्राधिकृत चिकित्सकों के प्रमाणित हस्ताक्षर होने चाहिए। समीक्षा बैठक के दौरान उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार, संयुक्त निदेशक अभियोजन योगेंद्र सिंह, डॉक्टर संदीप चौधरी रेडियोलॉजिस्ट जिला चिकित्सालय, पूर्व अध्यक्ष इनरव्हील क्लब श्रीमती नीलम गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष इनरव्हील क्लब श्रीमती शुभ्रा कनकने, अपर जिला सूचना अधिकारी सुरेंद्र पाल सिंह, कनिष्ठ सहायक श्रीमती श्रद्धा कटारे, ब्रजकिशोर सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






