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स्कूल जा रही बालिका से छेड़खानी का आरोप सिद्ध होने पर तीन वर्ष की सजा पांच हजार जुर्माना का आदेश

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झांसी। छह वर्ष पूर्व स्कूल जा रही बालिका को रास्ते में रोककर छेड़खानी करने वाले आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने तीन वर्ष की सजा ओर पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने प्रेमनगर थाने में 11 सितंबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी तेरह वर्षीय पुत्री साइकिल से सुबह सात बजे खाती बाबा स्थित एक स्कूल पढ़ने जा रही थी। तभी रास्ते में एक बाइक सवार ने उसका पीछा करते हुए उसे रोक लिया और छेड़खानी करने लगा। जिससे उसकी पुत्री साइकिल से जमीन पर गिरकर चोटिल हो गई ओर बाइक सवार भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी युवक सुरेन्द्र श्रीवास उर्फ सुजान निवासी ग्राम खैरा रक्सा को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आज आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर उसे तीन वर्ष का कारावास ओर पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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