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जनपद में 266000 कृषकों के सापेक्ष मात्र 62000 कृषकों ने ही कराई फ़ॉर्मर रजिस्ट्री

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झांसी। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने आज कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान जनपद के समस्त सम्मानित ग्राम प्रधानों से अपील करते हुए कहा है कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना एग्रीस्टैक के अंतर्गत किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री तैयार की जानी है इस योजना के अंतर्गत जनपद में फार्मर रजिस्ट्री कराए जाने का कार्य समस्त राजस्व ग्रामों में चल रहा है, जिसे जल्द से जल्द शत प्रतिशत पूर्ण कराया जाना अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग कि अधिकारी कर्मचारियों सहित ग्राम प्रधानों एवं अन्य अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराए जाने हेतु प्रेरित किया ताकि उन्हें शासकीय योजनाओं का अविलंब लाभ दिलाया जा सके। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास से जुड़ी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में ग्राम प्रधान का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग अपनी-अपनी ग्राम पंचायत के किसान बंधुओं की फार्मर रजिस्ट्री जरूर करवाएं इसके लिए आप अपने ग्राम पंचायत के किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री हेतु कृषकों के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एवं खतौनी की छाया प्रति के साथ अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र, कृषि एवं राजस्व विभाग के संयुक्त कैंप तथा स्वयं के माध्यम से रजिस्ट्रेशन हेतु किसानो को प्रोत्साहित करते हुए फार्मर रजिस्ट्री कराएं। इसके साथ ही अपनी-अपनी ग्राम पंचायत में किसानों को योजना से होने वाले लाभ जैसे कि पीएम किसान सम्मन निधि योजना अंतर्गत आगामी किस्त प्राप्त करने हेतु फार्मर रजिस्ट्री आईडी अनिवार्य है बिना फॉर्मर रजिस्ट्री के अगली किस्त नहीं प्राप्त होगी, किसानों को फसल बीमा हेतु किसान क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एवं कृषि के विकास हेतु अन्य ऋण प्राप्त करने हेतु किसान फार्मर रजिस्ट्री आवश्यक होगी, फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने में भी सुगमता होगी, इसके साथ ही आपदा प्रबंधन के अंतर्गत कृषको को क्षतिपूर्ति हेतु कृषको का चिन्हांकन करने में सुगमता होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री करने से किसान भाइयों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने तथा कृषि एवं संबद्ध विभागों को फार्मर रजिस्ट्री पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर योजनाओं का लाभ वितरण करने में सुगमता होगी, लाभार्थी कृषक भाइयों का बार-बार सत्यापन करना आवश्यक नहीं होगा इसकी भी जानकारी किसानों को अवश्य दी जाए।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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