झांसी। नशे के सौदागर को आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष अपर सत्र न्यायधीश एनडीपीएस एक्ट कनिष्क सिंह की अदालत ने एक वर्ष का कारावास ओर पांच हजार का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दो मार्च 2008 को कोतवाली पुलिस ने नशे की गोलियां बेचने के आरोप में धर्मेंद्र कोस्टा निवासी मेवाती पुरा उन्नाव गेट को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने आज आरोपी को एक वर्ष का कारावास ओर पांच हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से ठोस पैरवी शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने की।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






