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नशे के सौदागर को एक वर्ष का कारावास ओर दस हजार रुपए जुर्माना

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झांसी। नशे की गोलियां बेचने वाले आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष सत्र न्यायधीश एनडीपीएस एक्ट झांसी कनिष्क सिंह उच्चतर न्यायिक सेवा की अदालत ने एक वर्ष का कारावास ओर दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दस अगस्त 2008 को थाना सीपरी बाजार पुलिस ने जिला जालौन के कोच वशोब निवासी कडओर लोधी पुत्र अशर्फी लोधी को कच्चे पुल के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे एक हजार डायजापाम की नशीली गोलियों बरामद की थी। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर उसे जेल भेजते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए न्यायलय ने आज आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को एक वर्ष का कारावास ओर दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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