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कुख्यात अपराधी यशपाल मेरी ओर उसके पुत्र को प्राण घातक हमले के आरोप में दस वर्ष का कारावास

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झांसी। कुख्यात अपराधी यशपाल मेरी ओर उसके पुत्र संजय उर्फ सीटू को प्राण घातक हमला करने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय अपर जिला जज शक्तिपुत्र तोमर की अदालत ने दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता तेजसिंह गौर ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 दिसंबर 2018 को हसारी निवासी रोहित पुत्र कमल सिंह ने प्रेमनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वह बललमपुर रोड पर जा रहा था। तभी रास्ते में कुख्यात अपराधी यशपाल यादव उर्फ यशपाल मेरी ओर उसके पुत्र संजय उर्फ सीटू ने उन्हें रोक लिया और लाठी डंडा से हमला कर घायल कर दिया और जान से मारने की नियत से बंदूक से गोली मार दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनो आरोपियों को जेल भेज दिया था। आरोपियों को जेल भेजने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

न्यायालय ने सुनवाई ओर गवाहों तथा अभियोजन का तर्क सुनने के बाद यश यादव उर्फ यशपाल मैरी ओर उसके पुत्र संजय उर्फ सीटू पर आरोप सिद्ध होने पर आज दोनो को दस वर्ष का कठोर कारावास ओर दस हजार रुपए अर्थदंड का फैसला सुनाया। आरोपी यशपाल को हमीरपुर में जेल में होने पर यह फैसला जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाया गया आपको बता दे एक समय था जब यशपाल मेरी के नाम से पूरा इलाका कांपता था वर्ष 2007 में चोहरे हत्याकांड में अहम भूमिका रही।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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