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नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी तथा वेतन के नाम पर दिए चैक बाउंस होने के मामले में नहीं मिली अग्रिम जमानत

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झांसी। नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी तथा वेतन के नाम पर दिए चैक बाउंस होने के मामले में प्रभारी सत्र न्यायाधीश सुयश प्रकाश श्रीवास्तव ने आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार वादी मुकदमा सैयद वाहिद अली ने तहरीर देकर बताया था कि आजमगढ़ वन विभाग में वन रक्षक के पद पर नौकरी दिलाने का आश्वासन देकर अभियुक्तों द्वारा उससे आवेदन पत्र लिया गया तथा विभिन्न तिथियों में ज्ञानेश्वर उपाध्याय के कहने पर उनके खातों में लगभग 99 लाख 20 हजार रूपये बदनीयती से ठग लिये गये और फर्जी चेक वेतन भुगतान के लिये दिये गये जो बाउन्स हो गये।तहरीर के आधार पर धारा ४१९,४२०, ४६५,४६७, ४७१,४०६, १२०बी भा०द०सं०के तहत थाना नवाबाद में अभियोग पंजीकृत किया गया।उक्त मामले में आरोपी/अभियुक्त ज्ञानेश्वर उपाध्याय पुत्र ऋषिदेव उपाध्याय, निवासी बिल्ल भवतर चक, भवतर, पोस्ट गंभीरपुर, ठेकमा आजमगढ़ उ०प्र० द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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