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निधि राजपूत हत्याकांड : ढाई साल में हो गया फैसला, आरोपी को आजीवन कारावास

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झांसी। ढाई वर्ष पूर्व महिला निधि राजपूत की गला घोंट कर हत्या करने वाले आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय सत्र न्यायाधीश पी एन मिश्रा की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास ओर बीस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है। साथ ही अर्थदंड की पचास प्रतिशत धनराशि पीड़ित पक्ष को दी जाएगी। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मृदुल कांत श्रीवास्तव ओर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रवि प्रकाश गोस्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि वह दीपक राजपूत ने 4 जून 2022 को रक्सा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी बहन निधि राजपूत ससुरालियों से अनबन होने पर रक्सा में संजू ढाबा के पीछे अपनी मां के साथ खेत पर बने मकान में रहती थी। देर रात वह छत पर सो रही थी तभी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने अभीतिज पंजीकृत कर विवेचना करते हुए प्रकाश में आए चिरगांव के ग्राम बखेरा निवासी देवेंद्र राजपूत को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजते हुए आरोप पत्र दाखिल कर बताया था कि आरोपी देवेंद्र का निधि के घर आना जाना था। घटना वाली रात देवेंद्र मुर्गा लेकर आया था ओर निधि ओर देवेंद्र छत पर ही मुर्गा बना रहे थे। तभी किसी का निधि के मोबाइल पर फोन आने पर निधि ओर देवेंद्र ने विवाद हो गया । विवाद इतना बढ़ गया कि देवेंद्र ने उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अभियान की ओर से शासकीय अधिवक्ता मृदुल कांत श्रीवास्तव ओर रवि प्रकाश ने ठोस जिरह करते हुए अभियोजन की पैरवी की। आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर आज अदालत ने उसे हत्या के आरोप में आजीवन कारावास ओर बीस हजार अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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