झांसी। दहेज में चार पहिया गाड़ी ओर दो लाख रुपयों की मांग पूरी न होने पर बहु को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाकर हत्या करने का आरोप सिद्ध होने पर आज न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश द्रुतगामी न्यायालय जे ए डब्लू जितेंद्र यादव की अदालत ने आरोपी पति ओर जेठ को 14=14 साल की जेल ओर दस दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता संजय पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि अयोध्या प्रसाद ने उलदन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 29 अप्रैल 2018 को ग्राम निमौनी निवासी उसके दामाद बृजेंद्र कुमार ओर जेठ रिंकू उर्फ रवि ने दहेज में चार पहिया गाड़ी ओर दो लाख रुपए नकद न मिलने पर उसकी पुत्री नेहा की कनपटी पर तमंचा अड़ाकर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर उसकी मारपीट की ओर मिट्ठी का तेल डालकर उसे जिंदा जला कर हत्या कर दी। उसने बताया कि पुत्री की मौत की खबर भी उन लोगों को नहीं दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। इस प्रकरण में सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता की ठोस पैरवी जिरह के चलते आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोनो को चौदह चौदह वर्ष का कारावास ओर दस दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






