Home उत्तर प्रदेश संपति के विवाद में हत्यारोपियों को नहीं मिली रिहाई ,जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त

संपति के विवाद में हत्यारोपियों को नहीं मिली रिहाई ,जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त

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झांसी। संपति के विवाद में हत्या के मामले में दो आरोपियों का जमानत प्रार्थनापत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ज़फ़ीर अहमद द्वारा निरस्त कर दिया गया जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव ने बताया कि वादी मुकदमा सूर्यप्रताप सिंह ने १८ अप्रैल २०२३ को थाना टहरौली में तहरीर देते हुए बताया था कि १७ अप्रैल को लगभग २ बजे दोपहर मेरा भाई महेन्द्र सिंह घोष तहसील टहरौली से तारीख करके अपनेघर चन्दवारी मोटर साईकिल से आ रहा था, जैसे ही नहर पुलिया से आगे पहुंचा तो चन्दवारी की तरफ से दो मोटर साईकिलों पर सुरजीत सिंह उर्फ बसन्त घोष पुत्र लखन लाल व तेजराम पुत्र परमानन्द घोष व दो अज्ञात लोगों ने महेन्द्र सिंह की मोटर साईकिल रूकवा कर हाथ में लिये हथौड़े व डण्डो से महेन्द्र सिंह घोष केसिर व शरीर में ताबड़तोड़ वार किये जिससे महेन्द्र सिंह मौके पर ही गिर गया और सिर व शरीर में काफी चोटे आने के कारण बेहोश हो गया मैें तथा मेरा भतीजा पंकज मोटर साईकिल से टहरौली जा रहे थे तो देखा कि मेरे भाई को हथौड़ो व डण्डो से मार रहे थे मुझे व मेरे भतीजे को आता देख चारों लोग अपनी मोटर साईकिल से परसा नहर के किनारे बनी पटरी से परसा की तरफ मुझे भी गाली देते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये ।इस घटना को जान से मारने की नियत से पैतृक सम्पत्ति के बंटवारे को लेकर अंजाम दिया गया है। उपचार के दौरान मौत हो जाने पर उक्त तहरीर के आधार पर करन सिंह उर्फ कल्लू पुत्र राजाराम, तेजराम उर्फ अड्डू पुत्र परमानन्द घोष निवासीगण ग्राम पठा थाना एरच के खिलाफ धारा-३०२, ५०४, ५०६ भा०दं०सं०के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। उक्त मामले में अभियुक्तगण करन सिंह उर्फ कल्लू एवं तेजराम उर्फ अड्डू का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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