झाँसी। नगर निगम झाँसी ने जर्मनी हॉस्पिटल के विरूद्ध गृहकर वसूली की कार्यवाही तेज कर दी है। नगर आयुक्त ने ‘‘मुख्य कर निर्धारण अधिकारी’’ को हॉस्पिटल से हर-हाल में गृहकर धनराशि 1,38,43,750/- युद्ध स्तर पर वसूल करने के निर्देश दिये है। इस सम्बन्ध में ‘‘मुख्य कर निर्धारण अधिकारी’’ ने बताया कि जर्मनी हॉस्पिटल ने वर्ष 2002-03 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक कोई गृहकर जमा नहीं किया है। उनके द्वारा उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में याचिकाऐं दाखिल की थी, जो खारिज की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हॉस्पिटल को धारा-177(ख) के अन्तर्गत चैरिर्टी संस्था नहीं माना और टैक्स से छूट देना अस्वीकार कर दिया। इसके बाद पुनः तथ्यों को छिपाते हुए उनके द्वारा लघुवाद न्यायाधीश झाँसी में अपील प्रस्तुत की गयी। जिसमें कोई स्टे नहीं है, नगर निगम ने अपना उत्तर दाखिल कर दिया है। चूँकि किसी कोर्ट ने वसूली पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है, इसलिए नगर निगम ने वसूली कार्यवाही तेज करते हुए धारा-503, 506, 507 व 512 के अन्तर्गत नोटिस व डिमाण्ड़ बिल हॉस्पिटल को भेजा है। यदि हॉस्पिटल की ओर से नियत अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत बैंक खाता कुर्क ;।जजंबीउमदजद्ध करने व अचल सम्पत्ति को विक्रय कर वसूली कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा





