Home उत्तर प्रदेश बहु की हत्या के आरोप में सास को नहीं मिली अंतरिम जमानत

बहु की हत्या के आरोप में सास को नहीं मिली अंतरिम जमानत

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झांसी। थाना कोतवाली के नई बस्ती छुट्टू का बगीचा में दहेज की खातिर बहु का उत्पीड़न कर हत्या करने के आरोप में फरार चल रही सास को न्यायालय सत्र न्यायधीश झांसी कमलेश कच्छल की अदालत ने अंतरिम जमानत देने से इंकार करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मृदुल कांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि वादी ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि दहेज में अतिरिक्त मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उसकी मारपीट कर प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप लगाया था कि 27 अप्रैल 2025 को उसकी पुत्री साधना को इसके पति रोहित निवासी छुट्टयू का बगीचा नई बस्ती ओर ससुराल वालों ने मिलकर मारपीट कर हत्या कर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी थी। इस मामले में अभियुक्त मृतिका की सास श्रीमती मालती देवी फरार चल रही थी। आज मालती देवी ने जिला न्यायालय में अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कांत श्रीवास्तव द्वारा जमकर विरोध किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को जमानत देने से इंकार करते हुए उसका जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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