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27 वादों का निस्तारण करते हुए विभिन्न व्यापारियों पर 10 लाख से अधिक अर्थदंड अधिरोपित

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झांसी। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के आदेशानुसार जनपद झॉसी में माह जून में कुल 141 प्रतिष्ठानों के निरीक्षण किये गये तथा विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल 32 नमूने हेतु संग्रहीत कर जॉच हेतु राजकीय प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया जिसमें दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद के कुल 26 नमूने संग्रहीत किये गये तथा 32 खाद्य प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया। उक्त जानकारी चितरंजन कुमार सहायक आयुक्त खाद्य/ अभिहित अधिकारी झांसी ने देते हुए बताया कि नगर में लगातार खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है इसके अतिरिक्त फूड सेफ्टी ऑन व्हील के माध्यम से भी खाद्य पदार्थों की जांच लगातार क्षेत्र में की जा रही है। उन्होंने बताया कि फूड सेफ्टी ऑन व्हील के माध्यम से लोगों को खुले में रखे खाद्य पदार्थों तथा बासी या देर से पका कर रखे खाद्य पदार्थों को ना खाने की भी जानकारी दी जा रही है। सहायक आयुक्त खाद्य अभी अधिकारी झांसी चितरंजन कुमार ने बताया कि प्रयोगशाला द्वारा जाँच में अधोमानक मिथ्याछाप घोषित नमूनों के इस माह न्यायायल में कुल 39 वाद दायर किये गये जिसमें 19 वाद दुग्ध व दुग्ध उत्पाद के 04 बेकरी उत्पाद, 07 प्रोसेस फूट / बेजिटेवल प्रोडक्ट्स, 03 एडिवल बेजिटेवल ऑयल तथा 02 मसाले से सम्बन्धित हैं। इसी माह में न्यायालय द्वारा कुल 27 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें विभिन्न व्यापारियों पर कुल – 10,15,000 /- रू० का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। जिसमें बेकरी उत्पाद के 04 वादों में कुल – 25000 /- रू० का अर्थदण्ड, कार्वोनेटेड वेवरेज के वाद में कुल 75000 /- रू० दूध के कुल 7 वादों में कुल – 2,35,000 / – रू० का अर्थदण्ड, रिफाइण्ड एडिवल ऑयल के एक वाद में कुल 1,70,000 / – रू० तथा नमकीन के एक वाद में कुल 50,000/ रू० का अर्थदण्ड, दुग्ध पदार्थ से निर्मित मिठाईयों के 02 वादों में कुल – 60,000 / – रू० का अर्थदण्ड एवं खोया के दो वादों में कुल 45,000 / – रू० का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया । उपभोक्ताओं / खाद्य व्यापारियों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य के विषय में फूड सेफ्टी ऑन व्हील के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। जिसमें घरेलू विधि द्वारा खाद्य पदार्थों की जाँच तथा इस मौसम में सही खान पान अपनाने के तरीके के बारे में बताया जा रहा है। पैकेट बन्द खाद्य पदार्थों के उपयोग से पहले बेस्ट बिफोर आवश्य देखें। खुले में रखे खाद्य पदार्थों तथा बासी या देर से पका कर रखे खाद्य पदार्थों को न खायें। खाद्य पदार्थों के निरीक्षण के अवसर पर मौके पर अभिहित अधिकारी और क्षेत्र के व्यापारी उपस्थित रहे।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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