झांसी। एक माह पूर्व स्कूल जा रही नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी का न्यायालय विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत देने से इंकार करते हुए जमानती प्राथना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 जुलाई 2025 को एक व्यक्ति ने थाना सीपरी बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी सत्रह वर्षीय पुत्री मिशन कंपाउंड स्कूल पढ़ने गई थी। तभी रास्ते में नई बस्ती चांद दरवाजा निवासी युवक अभय उर्फ राज जी परिहार उसका अपहरण कर ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए बालिका को बरामद करते हुए उसके बयान के आधार पर बलात्कार की धारा की बढ़ोत्तरी करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया था। आज आरोपी की ओर से जमानत याचिका प्रस्तुत की गई जिसे न्यायालय ने खारिज कर दी है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा


