झांसी। हत्या के मुकदमे में राजीनामा न करने पर जान से मारने की धमकी और जातिसूचक शब्दो से अपमानित करने वाले आरोपी को न्यायालय ने तीन वर्ष का साश्रम कारावास की सजा सुनाई।मुकदमे की पैरवी कर रहे अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र सिंह, कपिल करोलिया ने बताया की पूछ थाना के ग्राम बरोदा निवासी आशा राम पुत्र मिट्ठू बरार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था की वह 13 मई 2012 को अपने घर पर बैठा था। तभी गांव का रहने वाला दबंग संदीप उर्फ पंडा आया और एक हत्या के मुकदमे में राजीनामा करने का दबाव बनाने लगा। जब आशा राम ने दबाव मानने से इंकार कर दिया तो अभियुक्त संदीप उर्फ पंडा ने उसकी मारपीट कर जातिसूचक शब्दो से अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई कर रही विशेष न्यायधीश एससी एसटी एक्ट शक्तिपुत्र तोमर की अदालत ने आरोपी को तीस वर्ष का कारावास और दो हजार रुपए का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






