झांसी। युवती को बहला फुसला कर नशीला पदार्थ पिलाकर बलात्कार करने ओर फिर उस पर जबरन शादी करने का दबाव डालने वाले लव जिहादी को न्यायालय सत्र न्यायधीश झांसी कमलेश कच्छल की अदालत ने जमानत देने से इंकार करते हुए उसका जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि तीन जून 2025 को एक युवती ने थाना शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी तीन वर्ष पूर्व बाहर सैयर गेट निवासी युवक फैज कुरैशी पुत्र गुलफाम कुरेशी से दोस्ती हुई थी। युवती का आरोप था कि कई बार फैज ने उसे बुलाया और नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार कर उसकी अश्लील वीडियो फोटो बना ली और उसी के सहारे लगातार उसका यौन शोषण कर परेशान करने लगा। युवती ने बताया जब उसने उसकी बात नहीं मानी तो फैज शोशल मीडिया के माध्यम से वही अश्लील फोटो वीडियो उसके नाते रिश्तेदारों को भेज कर उसे बदनाम करने लगा उसने धमकी दी कि वह उसके साथ शादी कर ले अन्यथा वह उसे लगातार ऐसे ही बदनाम करता रहेगा। युवती ने बताया कि फैज के इस कार्य में उसके घर वाले भी शामिल है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए युवती का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद बलात्कार की धारा की बढ़ोत्तरी कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसका डीजीसी शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव ने विरोध करते हुए न्यायलय से अपील करते हुए बताया कि आरोपी का अपराध काफी घृणित है, उसके कब्जे से बरामद मोबाइल में युवती की अश्लील फोटो वीडियो दर्शाता है कि आरोपी जमानत देने योग्य नहीं है। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को जमानत देने से इंकार कर उसके जमानती प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा


