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शराब तस्कर को सात साल की सजा पचास हजार अर्थदंड

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झांसी। 14 वर्ष पूर्व बाइक से जहरीली शराब की तस्करी करते हुए पकड़े गए आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर शराब तस्कर को सात वर्ष की सजा ओर पचास हजार रुपए अर्थदंड का आदेश न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश कक्ष संख्या एक सुनील कुमार यादव की अदालत ने सुनाया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी तेजसिंह गौर ओर शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2010 में मार्च माह में चेकिंग अभियान के दौरान गल्ला मंडी रोड से बाइक क्रमांक यूपी 15 सी 4017 से तीन ड्रम में जहरीली शराब ले जा रहे सतीश कबूतरा निवासी पाडरी थान सीपरी बाजार को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेजते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आज न्यायालय ने सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से हुई ठोस पैरवी के चलते आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर उसे सात वर्ष की सजा ओर पचास हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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