Home उत्तर प्रदेश हत्या का आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास

हत्या का आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास

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झांसी।हत्या का आरोप सिद्ध होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है।जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार ग्राम- पण्डवाहा थाना टोड़ीफतेहपुरनिवासी वादी मुकदमा साहब सिंह पुत्र द्वारका प्रसाद ने थाना टोडीफतेहपुर में २६ मई२०१७ को तहरीर देते हुए बताया था कि करीब ५ बजे शाम को वह अपने भाई रमाकान्त पटेल के साथ अपने घर के बाहर बैठा था, साथ में उसके पिता द्वारका प्रसाद भी बैठे थे। तभी उसके गांव का आशाराम पटेल पुत्र बाबूलाल पटेल कुल्हाड़ी लेकर आया और उसके भाई को अकारण गाली देते हुए बोला कि तुझे जीवित नहीं छोड़ेगें। जब तक सभी कुछ समझते, उसने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। भाई को बचाने का प्रयास किया, तो आशाराम जान से मारने की धमकी देते हुए खेतों की ओर भाग गया। भाई को घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल मऊरानीपुर ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। भाई रमाकान्त की हत्या आशाराम उर्फ भदौरिया ने कुल्हाड़ी से मारकर कर दी है। उक्त तहरीर के आधार पर थाना टोडीफतेहपुर में धारा- ३०२, ५०४, ५०६ भा०दं०सं०के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर सिद्धदोष अभियुक्त आशाराम को भा०दं०सं० की धारा ३०२ के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं 50 हजार रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर दो वर्ष केअतिरिक्त कारावास, धारा ५०६ के अन्तर्गत दो वर्ष के कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड , अर्थदण्डअदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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