झांसी। जहर देकर हत्या के मामले में प्रभारी सत्र न्यायाधीश सुयश प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा हत्यारोपी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार वादी का पुत्र रवि १७ मार्च २०२२ को अभियुक्त महेश के घर गया था। वादी को सूचना मिली कि रवि डेली में मामा की दुकान केपास पड़ा है। सूचना पर वादी वहां पहुंचा तो रवि बेहोश पड़ा था। होश आने पर उसने बताया कि अभियुक्त महेश एवं उसकी पत्नी भारती ने उसे जहर खिला दिया है । रवि को मेडीकल कालेज ले जाया गया जहां पर डाक्टर ने रवि को मृत घोषित कर दिया। तहरीर पर पुलिस द्वारा महेश यादव पुत्र रमेश यादव निवासी ग्राम वनवास मड़ईयन थाना जिगना जिला दतिया म०प्र०हाल निवासी नन्दनपुरा थाना सीपरी बाजार झांसी के विरुद्ध धारा- ३०२ भा०दं०सं० के तहत थाना सीपरी बाजार में मुकदमा दर्ज किया गया।अभियुक्त महेश यादव की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






