झांसी। चौपहिया वाहन व सोने की जंजीर की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता की मौत के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १, सुयश प्रकाश श्रीवास्तव, की अदालत में हत्यारोपी पति का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर के अनुसार वादी आनन्द साहू ने तहरीर देते हुए बताया था कि उसने अपनी पुत्री आकांक्षा शकी शादी राघवेन्द्र साहू पुत्र तुलसीराम साहू निवासी ग्राम खड़ैनी थाना एरच के साथ ०७ दिसंबर १९ को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार अपनी सामर्थ्य के साथ छः लाख नगद व तीन लाख का दहेज देकर की थी। शादी में दिये दान दहेज से पुत्री के ससुरालजन संतुष्ट नहीं थे तथा अतिरिक्त दहेज में सोने की जंजीर व चार पहिया का वाहन की मांग करने लगे। २७ दिसंबर २१ को भान्जे आकाश साहू ने फोन करके सूचना दी कि आकांक्षा की मृत्य हो गयी है। अपने दामाद व समधी को फोन लगाया तो फोननहीं उठाया। इन लोगों ने मेरी पुत्री को जहर देकर उत्पीड़न कर मार डाला है।तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया।उक्त मामले में अभियुक्त राघवेन्द्र साहू का धारा ४९८ए, ३०४बी. भा० द० सं० व धारा ३ / ४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा





