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शादी से इंकार करने पर नाबालिग को अगवा कर किया बलात्कार, आरोप सिद्ध होने पर सात साल की जेल

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झांसी। नाबालिग से शादी का संबंध तय न करने पर उसका अपहरण कर बंधक बनाकर बलात्कार की घटना को अंजाम देने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने सात वर्ष का कारावास ओर दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम मैरी निवासी महिला ने 12 जुलाई 2016 को थाना नवाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी 16वर्षीय नतिनी का विवाह संबंध मध्यप्रदेश के जिला शिवपुरी सीलरा करैरा निवासी अर्जुन उर्फ बल्लू जाटव से तय होना था। लेकिन घर परिवार ठीक न होने पर शादी संबंध से मना कर दिया। इससे गुस्साए अर्जुन उर्फ बबलू उसकी नाबालिग भतीजी का अपहरण कर ले गया और अपनी बहन के घर बंधक बनाकर उसकी बिना मर्जी के बलात्कार किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नाबालिग को बरामद करते हुए आरोपी को जेल भेज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। करीब सात वर्ष चले इस मुकदमे के दौरान गवाह और शासकीय अधिवक्ता की ठोस पैरवी के चलते आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को आज सात वर्ष का कारावास ओर दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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