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झांसी में डकैतों को जल्द सजा दिलाना शासन की प्राथमिकता, शासकीय अधिवक्ता ने की ठोस पैरवी, न्यायालय ने की जल्द सुनवाई, अब विवेचकों के बयान पर अटकी फाइल

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झांसी। अपराध और अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत लंबित मुकदमों की जल्द से जल्द पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाना शासन की प्राथमिकता है। इसी के तहत जनपद झांसी में पिछले वर्ष लगातार हुई टोडीफतेहपुर, गुरसराय और बबीना में लूट डकैती कांड की घटनाओं को शासन ने प्राथमिकता से लेते हुए पत्रवलिया चिन्हित की थी। जिसके बाद शासकीय अधिवक्ता द्वारा लगातार की जा रही ठोस पैरवी के चलते एक वर्ष के अंदर तीन डकैती कांड के मुकदमे निस्तारण पर आ चुके है। लेकिन मुठभेड़ के मुकदमों के विवेचकों की गवाही पर फाइल अटकी पड़ी है। विवेचकों को सम्मन जारी कर दिए गए है। इनके बाद अभियोजन साक्ष्य समाप्त कर दी जायेंगी।विशेष अधिवक्ता द. प्र. स. विपिन कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि जानकारी देते हुए बताया कि जनपद झांसी में टोडी फतेहपुर के धुरबई गांव में रात करीब बारह बजे एक घर में घुसे बदमाशों ने परिजनों को भय आतंकित कर तमंचा अड़ाकर मारपीट कर सोने चांदी के जेवरात और नकदी लूट ली थी। इस संबंध में पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर सोनू रायकवार, सुलेमान, अमन अहिरवार, अमन रायकवार, दीपक कुशवाह, सत्येंद्र सेन, राजवीर, अरविंद गुर्जर, कुलदीप से मुठभेड़ के दौरान लूटा गया माल बरामद किया था और विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। उन्होंने बताया कि 7 जुलाई 2023 को न्यायालय में अभियिक्तों के विरुद्ध आरोप तय हुआ। 3 अगस्त 2023 से साक्ष्य शुरू हुई तथा 22 अगस्त 2024 को मूल पत्रवली साक्ष्य पूरी हो गई। लेकिन धारा 307 मुठभेड़ के साक्षी उपनिरीक्षक विशेष पाल और अश्वनी कुमार शेष है, जिन्हे सम्मन 19 सितंबर 2024 के लिए भेजे गए है इसके बाद अभियोजन की साक्ष्य समाप्त हो जायेगी।

शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि गुरसराय में 19 अगस्त 2023 बदमाशों ने एक जैन परिवार के घर में घुसकर परिवार को मारपीट कर भय आतंक फैला कर नकदी, जेवरात आदि की लूट पाट की थी। पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्तमुलायम, रवि बरार, सोएब, अजय अहिरवार, अर्जुन शिवहरे, मेहर, संजू, भूपेंद्र मुकेश को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से जैन परिवार के यहां डाली गई डकैती कांड की घटना का नकदी, सोना, चांदी माल बरामद किया था। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने सभी पर 3 जुलाई 2023 को आरोप तय किया और 18 सितंबर 2023 को साक्ष्य शुरू हुई जो डकैती कांड की पत्रवलिय पूर्ण हुई लेकिन मुठभेड़ की साक्ष्य नहीं हुई। इसके लिए निरीक्षक रामवीर सिंह, उपनिरीक्षक शेरपाल सिंह को सम्मन भेजा जा चुका है इसके आगे अब साक्ष्य समाप्त की जाएगी। वही उन्होंने बताया कि 12 अप्रैल 2023 को बबीना में एक व्यापारी का बैग लूटकांड की घटना को अंजाम देने वाले ओम बाबू, गिरवार राजपूत, पर्वत एक कोमल यादव को पुलिस ने लुटा गया माल बरामद करते हुए गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। 31 जुलाई 2023 को न्यायालय ने आरोप तय करते हुए 16 अगस्त 2023 से साक्ष्य शुरू हुई जो पूर्ण हो चुकी। लेकिन पुलिस की मुठभेड़ की साक्ष्य न होने से मुकदमा लंबित पड़ा है। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के साक्षी 11 सितंबर 2024 को तलब है इसके बाद अभियोजन की साक्ष्य समाप्त कर दी जाएगी। लूट डकैती कांड की घटनाओं पर जहां शासन गंभीर है और ऐसी घटनाएं करने वालों के खिलाफ जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए शासन लगातार पैरवी कर रहा है वही पुलिस की लापरवाही के चलते मुठभेड़ की साक्ष्य लंबित होने से जघन्य अपराध डकैती कांड की घटनाएं न्यायालय में लंबित पड़ी है। लेकिन न्यायालय ने भी अपना कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने इन घटनाओं से जुड़े मुठभेड़ की विवेचनाओं के विवेचकों को साक्ष्य देने का अंतिम समय दिया है। इसके बाद अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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