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घरेलू विधि द्वारा खाद्य पदार्थों की जांच तथा मौसम में सही खान-पान अपनाने के तरीकों की दी जानकारी

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झांसी। जनपद झॉसी में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देशन पर विभिन्न स्थानों पर चलाये जा रहे “जागरूकता अभियान एवं एफ०डी०ए० आपके द्वार” के क्रम में विभिन्न स्थानों पर फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाईल प्रयोगशाला द्वारा उपभोक्ताओं के खाद्य पदार्थों की जाँच नगर सहित तहसील मऊरानीपुर के विकासखंड बंगरा में एफ०डी०ए० टीम द्वारा की गई। श्री चितरंजन कुमार सहायक आयुक्त खाद्य/ अभिहित अधिकारी झांसी ने जनपद में खाद्य पदार्थों की जांच हेतु चलाए जा रहे अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि टीम द्वारा प्राप्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर विशेष अभियान चलाकर चौधरयाना गांधी रोड, खोया मंडी में छापामार कार्यवाही करते हुए 03 खोया के नमूने संग्रहित किए गए तथा प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजे गए। रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत विधिक कार्यवाही की जाएगी तथा 03 खोया विक्रेताओं को नोटिस जारी किया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि विभाग द्वारा उपभोक्ताओं/खाद्य व्यापारियों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य के विषय में फूड सेफ्टी ऑन व्हील के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ के आदेशानुसार फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स आज दिनांक 25 जुलाई 2022 को मऊरानीपुर तहसील स्थित विकासखंड बंगरा, ग्राम ग्राम बांगरा में चलाई गई। बांगरा में स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों के कुल 40 खाद्य नमूनों की मौके पर जांच की गई, जिसमें घरेलू विधि द्वारा खाद्य पदार्थों की जांच तथा इस मौसम में सही खानपान अपनाने के तरीके के बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के उपयोग से पहले बेस्ट बिफोर अवश्य देखें खुले में रखे खाद्य पदार्थों तथा देर से रखें खाद्य पदार्थों को ना खाएं की भी जानकारी व्यापारियों तथा आम जनमानस को दी गई। सहायक आयुक्त खाद्य श्री चितरंजन कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी खाद्य व्यवसायी द्वारा खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण के बिना व्यवसाय किए जाने पर FSS ACT 2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसमें 06 माह तक कारावास तथा रू० 5 लाख तक जुर्माने का प्राविधान है। सहायक आयुक्त खाद्य ने जनपद के समस्त खाद्य कारोबारियों को जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य पदार्थों की किसी भी शिकायत / समस्या के लिए विभाग के टोल फ्री नं0-18001805533 पर तथा जनपद झाँसी से सम्बन्धित सूचना के लिए सहायक आयुक्त (खाद्य) – II के मोबाईल नं० -9454468654 पर की जा सकती है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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