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मारपीट के दौरान मौत के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सात वर्ष की सजा

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झांसी।मारपीट के बाद उपचार के दौरान मौत के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष सं०-4 नीतू यादव द्वारा पिता – पुत्र सहित तीन अभियुक्तों को सात – सात वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई है।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ज्ञान स्वरूप राजपूत (पिंटू) के अनुसार मुहल्ला रावनपुरा, कटेरादेहात निवासी वादी मुकदमा किशनलाल पुत्र रामदास ने थाना कटेरा में तहरीर देते हुए बताया था कि उसके पिता रामदास को 24 दिसंबर 2017 को रामकिशुन पुत्र संकर, बृजकिसोर पुत्र रामकिशन व गंगाराम पुत्र दलू ने मारपीटा था जिससे उनके शरीर पर गंभीर चोटों आई थी। जिन्हें पुलिस की सहायता से इलाज हेतुसी०एच०सी० बंगरा ले गये थे जहां हालत गंभीर बताई गई,तब उन्हें झांसी जिला अस्पताल ले जाया गया था वहीं से डाक्टरों ने ग्वालियर रिफर कर दिया था ,जहां इलाज के दौरान 26 दिसंबर 2017 को पिता की मृत्यु हो गई।उक्त तहरीर के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई थी।पुलिस द्वारा की गई विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्तगण रामकिशुन पुत्र शंकर, बृजकिशोर पुत्र रामकिशुन एवं गंगाराम पुत्र दलू, निवासी मुहल्ला रावनपुरा, कटेरा देहात प्रत्येक को धारा-504 भा०द०सं० के अंतर्गत दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को धारा 304 (भाग 1) सपठित धारा-34 भा०द०सं० के अंतर्गत सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं दस-दस हजार रूपये के अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन-तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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