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आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के मामले में सत्र न्यायाधीश जयतेन्द्र कुमार की अदालत में आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया।

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झांसी। जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार वादी मुकदमा रामकुमार ने १३ दिसंबर २०२१ को थाना-चिरगाँव रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि १२ दिसंबर को देवेन्द्र दांगी, सत्यम सिंह व रितिक दांगी उसकेघर पर आये और उसके पुत्र गौरव को पार्टी के बहाने साथ विवाह ले गये, उन तीनों लोगों ने गौरव को विषाक्त पदार्थ खिलाकर अर्थात शराब में मिलाकर पिला दिया।झगड़ा होने पर उसके पुत्र के साथ बेरहमी से मारपीट की । गौरव नेअपने भाई के फोन पर कहा कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा उल्टियाँ हो रही तभी वह अपने भाई,भतीजे के साथ पहाड़ी रोड पर स्थित खेत पर पहुँचा वह वहाँ चिल्ला रहा था मुझे बचा लो,बचा लो, उसे इलाज के लिये तुरन्त मेडीकल कालेज ले जाया गया । मगर इलाज के दौरान ही रात में डाक्टर ने उसको मृतघोषित कर दिया। पुलिस द्वारा धारा ३०६ भादं०सं० के तहत मामला दर्ज किया गया था। उक्त मामले में अभियुक्त देवेन्द्र दांगी पुत्र स्व० ज्ञान सिंह, नि०- ग्राम जरियाई, थाना चिरगाँव, की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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