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मारपीट का आरोप सिद्ध होने पर चार को तीन तीन वर्ष का कारावास

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झांसी। पंद्रह वर्ष पूर्व घर में घुसकर दलित को मारपीट करने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायधीश अनुसूचित जाति और अनुजनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम झांसी धीरेंद्र कुमार तृतीय उच्च न्याय सेवा की अदालत ने चारों आरोपियों को तीन तीन वर्ष कारावास ओर एक एक हजार रुपए अर्थदंड अदा करने फैसला सुनाया है। वही चारों आरोपियों को दलित एक्ट से दोषमुक्त कर दिया गया। तर्क देते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करना अपमान की श्रेणी में आता है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप सिंह/ कपिल करोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि तीन अगस्त 2009 को ग्राम सीजारी बुजुर्ग निवासी लड्डू पुत्र चिरु ने लहचूरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने खेत से काम कर घर पहुंचा तभी गांव के रहने वाले बृज भूषण यादव, जगन्नाथ, सत्तू ओर रामनाथ यादव हाथों में लाठी डंडा लेकर आए और घर में घुसकर गाली गलौज कर उसकी मारपीट कर दी और उसे जाति सूचक शब्दो से अपमानित कर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए गवाहों ओर शासकीय अधिवक्ता की जिरह के बाद चारों आरोपियों पर मारपीट का आरोप सिद्ध पाया। साथ ही घटना सार्वजनिक स्थान न होकर घर के अंदर होने पर चारों को एस सी एस टी एक्ट के आरोप से दोष सिद्ध कर दिया। न्यायालय ने चारों आरोपियों को तीन तीन वर्ष की कारावास ओर एक एक हजार रुपए अर्थदंड का आदेश सुनाया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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