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नाबालिग से अश्लील हरकतों का आरोप सिद्ध होने पर तीन वर्ष की सजा, पांच हजार अर्थदंड का आदेश

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झांसी। पांच वर्ष पूर्व नाबालिग से अश्लील हरकते करने वाले आरोपी पर आज आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने तीन वर्ष की सजा ओर पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक महिला ने थाना प्रेमनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 5 मई 2019 को उसकी पंद्रह वर्षीय पुत्ती खैरा चौराहे पर मोमोज लेने गई थी। तभी वहां मौजूद ग्राम रक्सा निवासी सुरेन्द्र उर्फ सुजान श्रीवास उसे पकड़ कर अश्लील हरकत करते हुए छेड़खानी करने लगा। पुत्री के चीखने चिल्लाने पर आरोपी अपनी बाइक से भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दी थी। आज न्यायालय न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपी को दोष सिद्ध होने पर तीन वर्ष की सजा ओर पांच हजार अर्थदंड अदा करने के फैसला सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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