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महिला सिपाही पर हमला करने का आरोप सिद्ध होने पर पांच वर्ष का कारावास दो हजार अर्थदंड से दंडित किया

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झांसी। वर्ष 2019 में थाने में तैनात महिला सिपाही पर चाकू से प्राण घातक हमला कर घायल करने वाली महिला पर आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायधीश एफटीसी कनिष्क सिंह की अदालत ने आरोपी महिला को पांच वर्ष का कारावास और दो हजार अर्थदंड जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अयोध्यापुरी कॉलोनी निवासी किरण यादव ने 15 दिसंबर 2019 को सीपरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह थाना सीपरी बाजार में तैनात है और उसकी ड्यूटी रात्रि संतरी पहरा पर लगी थी। तभी एक महिला प्रभारी निरीक्षक के कार्यालय के पास छिप कर खड़ी थी। जिसे रोकने टोकने पर उसने कोई जबाव नहीं दिया। जैसे ही वह उक्त महिला जिला कानपुर के गोतम बुद्ध नगर निवासी हनि दिवेदी के पास पहुंची तभी हनि दिवेदी ने चाकू निकाल कर महिला सिपाही पर हमला कर दिया जिससे वह घायल हो गई। पुलिस ने महिला सिपाही की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी महिला को जेल भेज कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आज इस प्रकरण में अपर सत्र न्यायधीश एफटीसी की अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोप सिद्ध होने पर महिला हनी दिवेदी को पांच वर्ष का कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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