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मैने अपना दायित्व निभाया, न्यायालय ने नहीं माना किसी प्रकार का दोषी= विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी तत्कालीन जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी ओर नगर निकाय चुनाव से जुड़ा मामला

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झांसी। शोशल मीडिया पर वायरल हुई खबर के बाद एस सी एस टी कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि लगाए गए सारे आरोप निराधार है, उनके साथी अधिवक्ता ने पूरी घटना का विवरण नहीं किया। साथ उन्होंने कहा कि लोक सेवक अधिकारी ओर कर्मचारियों का सरकारी कृत्य न्यायालय को बताना उनका दायित्व है ओर उन्होंने अपना दायित्व निभाया है। शनिवार को विशेष लोक अभियोजक एस सी एस टी कोर्ट ने बताया कि उनके साथी अधिवक्ता ने उन पर जो आरोप लगाए है खबर के माध्यम से वह निराधार है, उन्होंने कहा कि पूरा मामला संज्ञान में नहीं लाया गया। उन्होंने कहा कि मामला नगर निकाय चुनाव से संबंधित था। जिसमें एक पार्षद पर अपनी जाती छुपा कर दलित होने का लाभ लेते हुए चुनाव जीतने का आरोप लगाया गया था। जिसमें तत्कालीन जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार से शिकायत की गई थी। लोक अभियोजक ने बताया कि इस संबंध में तत्कालीन जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने जांच गठित करते हुए उन्हे शिकायत पर अपना पक्ष रखने का समय दिया था। लेकिन शिकायत कर्ता उपस्थित नहीं हुए जिस पर शिकायत को बंद कर दिया गया। इस पर उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि उनके अधिवक्ता साथी ने एस सी एस टी न्यायालय में तत्कालीन जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार, तत्कालीन उप जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह, तत्कालीन लिपिक के विरुद्ध एक शिकायती पत्र 156/3 में दिया। जिसे माननीय न्यायालय एस सी एस टी कोर्ट ने निरस्त कर दिया। जिस पर न्यायालय में साथी अधिवक्ता द्वारा शिकायत की गई है, जिस पर लोक अभियोजक ने बताया कि अभी विशेष न्यायालय एस सी एस टी एक्ट ने निर्णय नहीं दिया इसलिए अभी किसी को पीड़ित ओर किसी को भी अभियुक्त नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि वह शासकीय लोक अभियोजक है उन्होंने अपना दायित्व निभाया है। आपको बता दे कि अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया था जिसमें उन्होंने बताया कि शासकीय अधिवक्ता अपने पद का दुरूपयोग कर एक एस सी एस टी मामले पीड़ित की पैरवी छोड़ अभियुक्तों की पैरवी कर रहे है। यह समाचार शोशल मीडिया पर प्रकाशित होने के बाद विशेष लोक अभियोजक ने अपना पक्ष रखा।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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