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अधिवक्ता पर प्राण घातक हमला के आरोपी एच एस को दस वर्ष की सजा

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झांसी। पांच वर्ष पूर्व अधिवक्ता पर प्राण घातक हमला करने के आरोप में दोष सिद्ध होने पर अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक शक्ति पुत्र तोमर की अदालत ने हिस्ट्री शीटर आरोपी को दस वर्ष की सजा सुनाई है।लोक अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने बताया कि पाल कॉलोनी निवासी अधिवक्ता दीपक पाल ने सीपरी बाजार थाना में दो अगस्त 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपनी मां को खेत पर खास काटने के लिए छोड़ कर आया था।

वापस आते समय रास्ते में हिष्ट्री शीटर पाल कॉलोनी निवासी यादवेंद्र सिंह यादव उर्फ राघवेंद्र निवासी मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर भीतरवार व हाल पाल कॉलोनी निवासी ने उसे रोक लिया और गाली गलौज करते हुए हाथ में लिए धारदार हथियार से सर पर हमला किया। किसी प्रकार उसने अपने आप को बचाने के लिए हाथ लगाया तो हथियार से हाथ बुरी तरह कट गया और आरोपी ने उसके शरीर पर कई जगह हथियार से हमला करते हुए घायल कर दिया। रिपोर्ट में बताया था कि आरोपी ने उस पर हमला पुरानी रंजिश में दर्ज मुकदमे में राजीनामा न करने पर किया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए अदालत ने आज आरोपी पर गवाहों और वादी तथा शासकीय अधिवक्ता की जिरह के बाद आरोप सिद्ध होने पर उसे दस वर्ष का कारावास और दस हजार रूपया अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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