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हिट एंड रन केस : चार की मौत, मासूम समेत पांच घायल के आरोप में दस वर्ष की सजा एक लाख का जुर्माना

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झांसी। डेढ़ वर्ष पूर्व चिरगांव थाना क्षेत्र में हुए कार से हिट एंड रन मामले में चार लोगों की मौत ओर मासूम बालिका सहित पांच लोगों को घायल कर देने के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या 2 विजय कुमार की अदालत ने आरोपी को दस वर्ष का कारावास ओर एक लाख का जुर्माना से दंडित किया है। साथ ही न्यायालय ने आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि में 90 हजार मृतक ओर घायलों के परिजनों के दी जाएगी। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पंचाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम गुलारा निवासी कालका ने 27 जुलाई 2023 को थाना चिरगांव में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके परिवार के सदस्य महिलाएं सरोज, रिंकी, सुमन, किरण देवी, पान कुंवर, कुंती देवी, भूरी राजपूत, लक्ष्मी देवी, खेत से मजदूरी कर शाम को घर लौट रही थी। तभी रास्ते में कानपुर की ओर से तेजी व लापरवाही से आ रही शिफ्ट डिजायर कार क्रमांक एमपी 08 सीए 8072 के चालक ने सभी को जोरदार टक्कर मार दी। जिससे चीख पुकार मच गई। सूचना पर मौके पर पहुंच कर सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान सुमन पाल, सरोज, रिंकी, किरन देवी की मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी कार कार चालक सैयद जुबेर अली निवासी दुर्गा कॉलोनी सोनू किराना स्टोर के सामने शहर कोतवाली हाल निवासी गुना मध्यप्रदेश को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए न्यायलय ने आज आरोपी को दस वर्ष का कारावास ओर एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि में नब्बे हजार की राशि मृतक ओर घायलों को परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाए।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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