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रमेश गुप्ता की जमानत अर्जी की सुनवाई टली, मुकदमे में एससी एसटी एक्ट के साथ मुश्किलें बढ़ी

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झांसी। ग्राम दिगारा में सरकारी जमीन को फर्जी कूट रचित तरीके से अपने नाम कर बेचने के आरोप में जेल गए रमेश गुप्ता की आज न्यायालय ने जमानत अर्जी की सुनवाई बढ़ा दी है। वही रमेश गुप्ता की जमानत अर्जी सुनवाई टालने के साथ साथ मुकदमे में एससी एसटी एक्ट की बढ़ोत्तरी होने पर मुश्किलें बढ़ गई है।जानकारी के मुताबिक एक सप्ताह पूर्व बड़ागांव थाना पुलिस ने सिविल लाइन निवासी रमेश गुप्ता भू माफिया को धोखा धडी कर सरकारी की फर्जी तरीके से खरीद फरोख्त करने के मामले में दर्ज किए गए मुकदमे 420.467.468 के मुकदमे में जेल भेज दिया था। आज न्यायालय ने आरोपी रमेश गुप्ता की जमानत अर्जी की सुनवाई टाल कर अगली तारीख 17 जनवरी सुनवाई की लगा दी। साथ ही पुलिस ने विवेचना के दौरान इस में धारा एससी एसटी एक्ट की बढोतरी कर दी। मुकदमे में धारा की बधोतरी होने से रमेश गुप्ता की मुश्किलें बढ़ गई है। साथ ही अब पुलिस विवेचना में बड़े बड़े लोगों ओर सफेद पोश के शामिल होने का भी खुलासा होने का अंदेशा हुई। क्योंकि जिस जमीन के मामले में रमेश गुप्ता को जेल भेजा गया वह हरिजन के नाम थी। सूत्र बताते है हरिजन के नाम की जमीन बिना जिलाधिकारी के आदेश के अन्य किसी समाज के वर्ग को नही दिया जा सकती, इसी जमीन को किस प्रकार नीलाम कराया किस प्रकार कोर्ट में मुकदमे में चले इसकी परत दर परत खुलेगी और बड़ा राज से पर्दा उठेगा।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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